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नई दिल्ली, 13 फरवरी
शनिवार को कोलकाता में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की एक विशेष रोकथाम अदालत ने रोज वैली ग्रुप के एक अधिकारी अरुण मुखर्जी को दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की सजा सुनाई।
ईडी ने 2014 में पीएमएलए के तहत रोज वैली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसके अध्यक्ष गौतम कुंडू और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कुंडू को एजेंसी ने 2015 में कोलकाता से गिरफ्तार किया था।
ईडी ने एक बयान में कहा, “अदालत ने अरुण मुखर्जी को सात साल के सश्रम कारावास और 2.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।” – टीएनएस
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