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नई दिल्ली, 7 अप्रैल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना COVID-19 के दौरान अनिवार्य है, यह देखते हुए कि महामारी के दौरान चेहरा ढकना एक ‘सुरक्षा कवच’ जैसा है।
न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह ने अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसी को चुनौती देने वाली दलीलों को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा कि प्रचलित महामारी के दौरान मुखौटा एक ‘सुरक्षा कवच’ (सुरक्षा कवच) जैसा था। -PTI
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